इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मस्जिद प्रशासन के अनुरोध पर काशी विश्वनाथ
मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में शुक्रवार की सुनवाई 28 नवंबर तक के लिए
स्थगित कर दी। कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई अगली निर्धारित तारीख को की
जाएगी। मंदिर के वकील सीएस वैद्यनाथन ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
(एएसआई) के एक सर्वेक्षण से स्पष्ट सच्चाई स्थापित करने में मदद मिलेगी। सीधे
देखने पर ही पता चला कि विवादित मस्जिद परिसर मंदिर का हिस्सा था और सर्वे
जारी रखने को कहा। हालांकि, अदालत ने मस्जिद प्रशासकों की याचिका पर मामले की
सुनवाई 28 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।
मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में शुक्रवार की सुनवाई 28 नवंबर तक के लिए
स्थगित कर दी। कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई अगली निर्धारित तारीख को की
जाएगी। मंदिर के वकील सीएस वैद्यनाथन ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
(एएसआई) के एक सर्वेक्षण से स्पष्ट सच्चाई स्थापित करने में मदद मिलेगी। सीधे
देखने पर ही पता चला कि विवादित मस्जिद परिसर मंदिर का हिस्सा था और सर्वे
जारी रखने को कहा। हालांकि, अदालत ने मस्जिद प्रशासकों की याचिका पर मामले की
सुनवाई 28 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।