सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्त किया है कि राजनीतिक क्षेत्र को अदालत में घसीटना
अनावश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि वह दिल्ली सरकार
और केंद्र के बीच “वास्तविक राजनीतिक क्षेत्र” से दूर रहेगा। देश की शीर्ष
अदालत ने कहा कि वह केवल इस संवैधानिक प्रश्न का समाधान करेगी कि देश की
राजधानी में सेवाओं पर अधिकार क्षेत्र किसके पास है।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने दिल्ली
के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर हलफनामे में हस्तक्षेप करने से
इनकार कर दिया।
अनावश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि वह दिल्ली सरकार
और केंद्र के बीच “वास्तविक राजनीतिक क्षेत्र” से दूर रहेगा। देश की शीर्ष
अदालत ने कहा कि वह केवल इस संवैधानिक प्रश्न का समाधान करेगी कि देश की
राजधानी में सेवाओं पर अधिकार क्षेत्र किसके पास है।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने दिल्ली
के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर हलफनामे में हस्तक्षेप करने से
इनकार कर दिया।
दिल्ली की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने तर्क दिया, “संवैधानिक अदालत
अब मामले की सुनवाई कर रही है। हमने यह साबित करने के लिए एक हलफनामा पेश किया
है कि प्रशासन पंगु है। अब मंत्री से फोन वापस करने के लिए कोई नौकरशाह नहीं
है।”