अमरावती : गुंटूर जिले के इप्पतम गांव के किसानों पर हाईकोर्ट ने जुर्माना
लगाया है. खंडपीठ ने अदालत को गलत जानकारी देने के लिए उनमें से प्रत्येक पर
एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया। मालूम हो कि हाईकोर्ट
ने पहले मकान तोड़ने पर रोक लगा दी थी। किसानों के वकील ने कोर्ट को बताया कि
इससे पहले सुनवाई के दौरान उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया था. सरकारी वकील ने
हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान कहा कि नोटिस देने के बाद ही तोड़ा गया। इसी
के चलते 14 किसानों को कोर्ट को झूठी सूचना देने पर आज हाईकोर्ट आने का आदेश
दिया गया है. नतीजतन, ग्रामीण आज अदालत में पेश हुए। लेकिन ग्रामीणों का कहना
है कि उन्हें जानकारी नहीं है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने उनके तर्क को खारिज
कर दिया और उनमें से प्रत्येक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला
सुनाया।
लगाया है. खंडपीठ ने अदालत को गलत जानकारी देने के लिए उनमें से प्रत्येक पर
एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया। मालूम हो कि हाईकोर्ट
ने पहले मकान तोड़ने पर रोक लगा दी थी। किसानों के वकील ने कोर्ट को बताया कि
इससे पहले सुनवाई के दौरान उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया था. सरकारी वकील ने
हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान कहा कि नोटिस देने के बाद ही तोड़ा गया। इसी
के चलते 14 किसानों को कोर्ट को झूठी सूचना देने पर आज हाईकोर्ट आने का आदेश
दिया गया है. नतीजतन, ग्रामीण आज अदालत में पेश हुए। लेकिन ग्रामीणों का कहना
है कि उन्हें जानकारी नहीं है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने उनके तर्क को खारिज
कर दिया और उनमें से प्रत्येक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला
सुनाया।