सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्रीय चुनाव आयुक्त के रूप में अरुण गोयल की
नियुक्ति पर सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट में जहां चुनाव आयुक्तों की
नियुक्ति को लेकर सुनवाई चल रही थी, वहीं ईसी अरुण गोयल की नियुक्ति से जुड़ी
फाइलें अटॉर्नी जनरल द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पेश की गईं. सुप्रीम कोर्ट ने
इस नियुक्ति में केंद्र द्वारा दिखाए गए जज्बे पर सवाल उठाया। उन्होंने बताया
कि कैसे एक दिन में पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई। केंद्रीय चुनाव आयुक्त का पद
15 मई से खाली है। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अटॉर्नी जनरल से यह
बताने को कहा कि 15 मई से 18 नवंबर के बीच क्या हुआ. अगर सीईसी नियुक्ति के
लिए चार नामों की सिफारिश की गई थी, तो केवल अरुण गोयल को ही कैसे नियुक्त
किया गया? दूसरों को किस आधार पर खारिज कर दिया गया? कनिष्ठ स्तर के व्यक्ति
को सीईसी के रूप में कैसे चुना जाता है? अंतिम सीईसी की सेवानिवृत्ति की
प्रतीक्षा किए बिना अरुण गोयल का चयन कैसे हो गया? चयन को लेकर गोयल इतने
उत्साहित क्यों थे? उसने पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरी प्रक्रिया को
समझने के लिए सवाल पूछा जा रहा है.
नियुक्ति पर सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट में जहां चुनाव आयुक्तों की
नियुक्ति को लेकर सुनवाई चल रही थी, वहीं ईसी अरुण गोयल की नियुक्ति से जुड़ी
फाइलें अटॉर्नी जनरल द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पेश की गईं. सुप्रीम कोर्ट ने
इस नियुक्ति में केंद्र द्वारा दिखाए गए जज्बे पर सवाल उठाया। उन्होंने बताया
कि कैसे एक दिन में पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई। केंद्रीय चुनाव आयुक्त का पद
15 मई से खाली है। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अटॉर्नी जनरल से यह
बताने को कहा कि 15 मई से 18 नवंबर के बीच क्या हुआ. अगर सीईसी नियुक्ति के
लिए चार नामों की सिफारिश की गई थी, तो केवल अरुण गोयल को ही कैसे नियुक्त
किया गया? दूसरों को किस आधार पर खारिज कर दिया गया? कनिष्ठ स्तर के व्यक्ति
को सीईसी के रूप में कैसे चुना जाता है? अंतिम सीईसी की सेवानिवृत्ति की
प्रतीक्षा किए बिना अरुण गोयल का चयन कैसे हो गया? चयन को लेकर गोयल इतने
उत्साहित क्यों थे? उसने पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरी प्रक्रिया को
समझने के लिए सवाल पूछा जा रहा है.