नई दिल्ली: दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने एक याचिका दायर कर बिना अनुमति के
व्यावसायिक कार्यक्रमों में उनके नाम, छवि, आवाज और व्यक्तिगत विशेषताओं के
इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की है. बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के निजी
अधिकारों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम आदेश जारी किया है. किसी भी व्यक्ति
या संगठन को अभिनेता की अनुमति के बिना उनके नाम, फोटो या आवाज का इस्तेमाल
करने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश जारी किया गया था। आईटी विभाग ने अधिकारियों
और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अमिताभ के व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन करने
वाली सामग्री को हटाने का निर्देश दिया है। अमिताभ ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय
में एक दीवानी मुकदमा दायर कर वाणिज्यिक गतिविधियों में अपने नाम, छवि, आवाज
और व्यक्तिगत विशेषताओं के अनधिकृत उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की।
अभिनेता की ओर से जाने-माने वकील हरीश साल्वे ने बहस की। यह याचिका कई कारणों
से दायर की जानी थी। कुछ टी-शर्ट बनाते हैं और उन पर अभिनेता की फोटो लगाते
हैं। दूसरे उसके पोस्टर बेचते हैं। कुछ लोग amitabhbachchan.com नाम से एक
डोमेन बनाते हैं और एक वेबसाइट भी डालते हैं। इसलिए हमें अदालत आना पड़ा,”
साल्वे ने तर्क दिया। इन दलीलों के बाद कोर्ट ने इस याचिका पर अंतरिम आदेश
पारित किया। अदालत ने पाया कि कुछ कंपनियां अभिनेता द्वारा उनकी अनुमति के
बिना अपने उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए अपनी सेलिब्रिटी स्थिति
के उपयोग से व्यथित थीं। कोर्ट ने कहा कि अगर इस तरह की गतिविधियों पर रोक
नहीं लगाई गई तो इससे अमिताभ की बदनामी और उन्हें गंभीर नुकसान होने का खतरा
है। इसलिए कोर्ट ने साफ कर दिया कि कोई भी अमिताभ की इजाजत के बिना उनके नाम,
इमेज और आवाज का इस्तेमाल नहीं करेगा.
व्यावसायिक कार्यक्रमों में उनके नाम, छवि, आवाज और व्यक्तिगत विशेषताओं के
इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की है. बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के निजी
अधिकारों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम आदेश जारी किया है. किसी भी व्यक्ति
या संगठन को अभिनेता की अनुमति के बिना उनके नाम, फोटो या आवाज का इस्तेमाल
करने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश जारी किया गया था। आईटी विभाग ने अधिकारियों
और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अमिताभ के व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन करने
वाली सामग्री को हटाने का निर्देश दिया है। अमिताभ ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय
में एक दीवानी मुकदमा दायर कर वाणिज्यिक गतिविधियों में अपने नाम, छवि, आवाज
और व्यक्तिगत विशेषताओं के अनधिकृत उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की।
अभिनेता की ओर से जाने-माने वकील हरीश साल्वे ने बहस की। यह याचिका कई कारणों
से दायर की जानी थी। कुछ टी-शर्ट बनाते हैं और उन पर अभिनेता की फोटो लगाते
हैं। दूसरे उसके पोस्टर बेचते हैं। कुछ लोग amitabhbachchan.com नाम से एक
डोमेन बनाते हैं और एक वेबसाइट भी डालते हैं। इसलिए हमें अदालत आना पड़ा,”
साल्वे ने तर्क दिया। इन दलीलों के बाद कोर्ट ने इस याचिका पर अंतरिम आदेश
पारित किया। अदालत ने पाया कि कुछ कंपनियां अभिनेता द्वारा उनकी अनुमति के
बिना अपने उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए अपनी सेलिब्रिटी स्थिति
के उपयोग से व्यथित थीं। कोर्ट ने कहा कि अगर इस तरह की गतिविधियों पर रोक
नहीं लगाई गई तो इससे अमिताभ की बदनामी और उन्हें गंभीर नुकसान होने का खतरा
है। इसलिए कोर्ट ने साफ कर दिया कि कोई भी अमिताभ की इजाजत के बिना उनके नाम,
इमेज और आवाज का इस्तेमाल नहीं करेगा.