तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश जारी कर मेगास्टार चिरंजीवी को
जुबली हिल्स हाउसिंग सोसाइटी में खरीदी गई जमीन पर कोई निर्माण नहीं करने का
निर्देश दिया है। विवादित भूमि में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। जे
श्रीकांत बाबू और अन्य ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि
जुबली हिल्स सोसाइटी ने चिरंजीवी को व्यावसायिक उपयोग के लिए 595 वर्ग गज जमीन
बेची थी।
जुबली हिल्स हाउसिंग सोसाइटी में खरीदी गई जमीन पर कोई निर्माण नहीं करने का
निर्देश दिया है। विवादित भूमि में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। जे
श्रीकांत बाबू और अन्य ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि
जुबली हिल्स सोसाइटी ने चिरंजीवी को व्यावसायिक उपयोग के लिए 595 वर्ग गज जमीन
बेची थी।
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि चूंकि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) का
भूमि पर नियंत्रण नहीं था, इसलिए समाज ने नियमों का उल्लंघन किया और इसे
चिरंजीवी को बेच दिया। कोर्ट के ध्यान में यह बात लाई गई कि खरीदी गई जमीन में
चिरंजीवी के स्ट्रक्चर भी शामिल हैं।
दलीलें सुनने के बाद, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जीएचएमसी और जुबली हिल्स
हाउसिंग सोसाइटी को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और आगे की
सुनवाई 25 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी।