मुंबई के चेंबूर में गायक सोनू निगम के संगीत कार्यक्रम के दौरान हुई मारपीट
को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मुंबई पुलिस ने सोमवार रात चेंबूर इलाके
में गायक सोनू निगम के लाइव कॉन्सर्ट के दौरान हुई मारपीट के मामले में एक
व्यक्ति के खिलाफ स्वैच्छिक चोट, झूठे संयम और अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज
किया है। पुलिस ने कहा कि गायक सोनू निगम की शिकायत पर आईपीसी की धारा 323
(स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा), 341 (कारावास) और 337 (दूसरे के जीवन या
व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए हानिकारक कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मुंबई पुलिस ने सोमवार रात चेंबूर इलाके
में गायक सोनू निगम के लाइव कॉन्सर्ट के दौरान हुई मारपीट के मामले में एक
व्यक्ति के खिलाफ स्वैच्छिक चोट, झूठे संयम और अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज
किया है। पुलिस ने कहा कि गायक सोनू निगम की शिकायत पर आईपीसी की धारा 323
(स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा), 341 (कारावास) और 337 (दूसरे के जीवन या
व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए हानिकारक कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया गया था।