हैदराबाद: बीजेपी नेता बीएल संतोष को हाईकोर्ट से राहत मिली है. तेलंगाना
विशेष जांच दल (एसआईटी) ने बीएल संतोष को नोटिस जारी कर विधायकों को प्रलोभन
देने के मामले में इस महीने की 26 या 28 तारीख को होने वाली सुनवाई में शामिल
होने को कहा है. इन नोटिसों के खिलाफ बीएल संतोष ने शुक्रवार को हाईकोर्ट का
दरवाजा खटखटाया। संतोष के वकील ने अदालत के संज्ञान में लाया कि कुछ
पूर्व-निर्धारित बैठकों के कारण, वह एसआईटी की सुनवाई में शामिल नहीं हो सके।
याचिका में कहा गया है कि एसआईटी के अधिकारी और राज्य सरकार दुर्भावना से उसके
खिलाफ गलत सूचना फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका इस मामले से कोई
लेना-देना नहीं है और अदालत से CrPC 41A नोटिस को रद्द करने के लिए कहा। मामले
की तत्काल जांच के लिए लंच मोशन पिटीशन दायर की गई थी। जांच अपने हाथ में लेने
वाले उच्च न्यायालय ने एसआईटी द्वारा जारी नोटिसों के निष्पादन को निलंबित
करते हुए एक अंतरिम आदेश जारी किया। अगली सुनवाई अगले महीने की 5 तारीख तक के
लिए स्थगित कर दी गई।
विशेष जांच दल (एसआईटी) ने बीएल संतोष को नोटिस जारी कर विधायकों को प्रलोभन
देने के मामले में इस महीने की 26 या 28 तारीख को होने वाली सुनवाई में शामिल
होने को कहा है. इन नोटिसों के खिलाफ बीएल संतोष ने शुक्रवार को हाईकोर्ट का
दरवाजा खटखटाया। संतोष के वकील ने अदालत के संज्ञान में लाया कि कुछ
पूर्व-निर्धारित बैठकों के कारण, वह एसआईटी की सुनवाई में शामिल नहीं हो सके।
याचिका में कहा गया है कि एसआईटी के अधिकारी और राज्य सरकार दुर्भावना से उसके
खिलाफ गलत सूचना फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका इस मामले से कोई
लेना-देना नहीं है और अदालत से CrPC 41A नोटिस को रद्द करने के लिए कहा। मामले
की तत्काल जांच के लिए लंच मोशन पिटीशन दायर की गई थी। जांच अपने हाथ में लेने
वाले उच्च न्यायालय ने एसआईटी द्वारा जारी नोटिसों के निष्पादन को निलंबित
करते हुए एक अंतरिम आदेश जारी किया। अगली सुनवाई अगले महीने की 5 तारीख तक के
लिए स्थगित कर दी गई।