इस्लामाबाद: तोशखाना मामले में गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट का सामना कर रहे
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मंगलवार को इस्लामाबाद उच्च
न्यायालय से कुछ राहत मिली. कोर्ट ने आदेश दिया कि गिरफ्तारी वारंट पर इस
महीने की 13 तारीख तक रोक लगाई जाए. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी
ने अपने नेता के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने के लिए इस्लामाबाद
उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। वह वास्तव में तोशखाना मामले में ट्रायल
कोर्ट के सामने पेश होने वाले थे, लेकिन अनुपस्थित थे। यह चौथी बार है जब
उन्होंने इस तरह की हरकत की है। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आमिर
फारूक ने इमरान खान को इस महीने की 13 तारीख को अदालत में पेश होने का आदेश
दिया। वकील की इमरान को अदालत में पेश होने के लिए चार सप्ताह का समय देने की
याचिका खारिज कर दी गई।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मंगलवार को इस्लामाबाद उच्च
न्यायालय से कुछ राहत मिली. कोर्ट ने आदेश दिया कि गिरफ्तारी वारंट पर इस
महीने की 13 तारीख तक रोक लगाई जाए. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी
ने अपने नेता के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने के लिए इस्लामाबाद
उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। वह वास्तव में तोशखाना मामले में ट्रायल
कोर्ट के सामने पेश होने वाले थे, लेकिन अनुपस्थित थे। यह चौथी बार है जब
उन्होंने इस तरह की हरकत की है। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आमिर
फारूक ने इमरान खान को इस महीने की 13 तारीख को अदालत में पेश होने का आदेश
दिया। वकील की इमरान को अदालत में पेश होने के लिए चार सप्ताह का समय देने की
याचिका खारिज कर दी गई।
इमरान पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने देश के तोहफे विभाग (तोशखाना) से तोहफे
हासिल किए, महंगी घड़ियां डिस्काउंट कीमत पर खरीदीं और ऊंचे दामों पर बेचीं.
पिछले साल अक्टूबर में, चुनाव आयोग ने इस्लामाबाद सत्र न्यायालय से इस संबंध
में जांच करने का अनुरोध किया, यह आरोप लगाते हुए कि चुनाव नामांकन के दौरान
घोषणा में सच्चाई छिपाई गई थी। सत्र अदालत ने इस साल 28 फरवरी को मामले में
तीन बार पेश नहीं होने पर इमरान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और
मामले की सुनवाई सात मार्च तक के लिए स्थगित कर दी थी।