भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने आनुवंशिक रूप से संशोधित
खाद्य पदार्थों के लिए मसौदा नियम तैयार किए हैं। यह आनुवंशिक रूप से संशोधित
जीवों से उत्पादित भोजन के निर्माण और बिक्री के लिए नियामक से अनिवार्य पूर्व
अनुमोदन लेने का प्रस्ताव करता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के
अनुसार… प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा, मानक, आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों के
लिए विनियम (जीएमओ) – 2022। एक बार लागू होने के बाद, ये नियम जीएमओ से
उत्पादित खाद्य पदार्थों पर भी लागू होंगे। इनमें संशोधित डीएनए शामिल हैं, और
जीएमओ से उत्पादित खाद्य पदार्थों पर भी लागू होते हैं।
खाद्य पदार्थों के लिए मसौदा नियम तैयार किए हैं। यह आनुवंशिक रूप से संशोधित
जीवों से उत्पादित भोजन के निर्माण और बिक्री के लिए नियामक से अनिवार्य पूर्व
अनुमोदन लेने का प्रस्ताव करता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के
अनुसार… प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा, मानक, आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों के
लिए विनियम (जीएमओ) – 2022। एक बार लागू होने के बाद, ये नियम जीएमओ से
उत्पादित खाद्य पदार्थों पर भी लागू होंगे। इनमें संशोधित डीएनए शामिल हैं, और
जीएमओ से उत्पादित खाद्य पदार्थों पर भी लागू होते हैं।