हैदराबाद: तेलंगाना हाईकोर्ट ने तेलंगाना के सीएस सोमेश कुमार का सेवाकाल जारी
रखने को रद्द कर दिया है. सीएस सोमेश कुमार कैडर आवंटन विवाद में कोर्ट ने अहम
फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने एपी कैडर में जाने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने
सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द कर दिया। राज्य के विभाजन
के दौरान, सोमेश कुमार को केंद्र द्वारा एपी को सौंपा गया था। पिछले दिनों कैट
ने केंद्र के आदेशों को निलंबित कर तेलंगाना में जारी रखने के आदेश जारी किए
थे। सोमेशकुमार कैट के अंतरिम आदेश के साथ तेलंगाना में बने हुए हैं। 2017 में
केंद्र ने कैट के आदेश को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कैट के आदेश को रद्द करते
हुए यह फैसला सुनाया।
रखने को रद्द कर दिया है. सीएस सोमेश कुमार कैडर आवंटन विवाद में कोर्ट ने अहम
फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने एपी कैडर में जाने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने
सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द कर दिया। राज्य के विभाजन
के दौरान, सोमेश कुमार को केंद्र द्वारा एपी को सौंपा गया था। पिछले दिनों कैट
ने केंद्र के आदेशों को निलंबित कर तेलंगाना में जारी रखने के आदेश जारी किए
थे। सोमेशकुमार कैट के अंतरिम आदेश के साथ तेलंगाना में बने हुए हैं। 2017 में
केंद्र ने कैट के आदेश को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कैट के आदेश को रद्द करते
हुए यह फैसला सुनाया।
हाईकोर्ट ने नहीं दिया कोई वक्त: हाईकोर्ट ने सोमेश कुमार के वकील की 3 हफ्ते
की मोहलत के अनुरोध को खारिज कर दिया. उच्च न्यायालय ने फैसले की प्रति मिलते
ही उन्हें आंध्र प्रदेश जाने का आदेश दिया। पता चला है कि सोमेश कुमार
हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।