पेंशन योजना 1995 (ईपीएस 95) के तहत पात्र कर्मचारियों के लिए समय सीमा 3 मई
तक बढ़ा दी है.
सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त होने वालों के लिए अवसर। ईपीएफओ ने सितंबर
2014 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले और कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ईपीएस 95)
के तहत पात्र कर्मचारियों के लिए समय सीमा 3 मई तक बढ़ा दी है। इससे पहले यह
समय सीमा 3 मार्च को समाप्त हो गई थी। केंद्रीय श्रम विभाग ने एक बयान में कहा
कि केंद्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष ने नियोक्ताओं और नियोक्ताओं के संघों की
अपील के मद्देनजर उच्च पेंशन के लिए संयुक्त विकल्प आवेदन जमा करने की समय
सीमा 3 मई, 2023 तक बढ़ाने का फैसला किया है। सोमवार को बयान। मालूम हो कि
अन्य सभी प्रकार के ईपीएफओ सदस्यों के लिए इन आवेदनों को जमा करने की अंतिम
तिथि 3 मई घोषित की गई है।